लोकसभा आम चुनाव -19 की कवायद शुरू,जगरूप सिंह यादव ने आचार संहिता की पालना के लिए सभी को जारी किए दिशा निर्देश

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सभी राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का
शतप्रतिशत पालन करे- जिला निर्वाचन अधिकारी

जयपुर, 11 मार्च2019।(निक विशेष) जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जगरूप सिंह यादव ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान सभी राजनैतिक दलो से शतप्रतिशत आदर्श आचार संहिता की पालना करने को कहा है।
जिला निर्वाचन अधिकारी सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में लोकसभा चुनाव-2019 की तैयारियों एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इस दौरान श्री यादव ने इस संबंध में आयोजित प्रेस कांफ्रेस में जानकारी देते हुये बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10.03.2019 को लोकसभा चुनाव 2019 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्ष आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए है। उन्होंने बताया कि जयपुर जिले के संसदीय क्षेत्र जयपुर ग्रामीण (06) एवं जयपुर (07) में चुनाव की तिथि 06.05.2019 (सोमवार) निष्चित हैं एवं मतगणना की तिथि 23.05.2019 (गुरूवार) है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन तिथि, संवीक्षा तिथि, नाम वापसी तिथि, मतदान तिथि एवं मतगणना तिथि संबंधी कार्यक्रम की जानकारी देते हुये बताया कि जयपुर ग्रामीण (06) एवं जयपुर (07) संसदीय क्षेत्र के लिये लोकसभा के कार्यक्रम निश्चित कर लिए गए हैं।
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श्री यादव ने बताया कि जयपुर जिले के संसदीय क्षेत्र जयपुर ग्रामीण (06) एवं जयपुर (07) में आठ-आठ विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित है संसदीय क्षेत्र जयपुर ग्रामीण (06) में कोटपूतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोटवाडा, आमेर, जमवा रामगढ (एसटी), एवं बानसूर विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित है। जिनमें दिनांक 22.02.2019 की स्थिति के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या 1925161 है जिसमें पुरूष मतदाता-1013092 एवं महिला मतदाता- 912069 सम्मिलित है। इसमें कुल 2025 मतदान केन्द्र है जिनमें 306 शहरी एवं 1719 ग्रामीण मतदान केन्द्र है। इसी प्रकार संसदीय क्षेत्र जयपुर (07) में हवामहल, विद्याधर नगर, सिविल लाइन, किशनपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, बगरू (एससी), विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित है। इसमें कुल कुल – 2087032 मतदाता है जिसमें पुरूष मतदाता- 1099236 एवं महिला- 987796 सम्मिलित है।
उन्होंने बताया कि जयपुर जिले की 19 विधानसभाओं कोटपूतली, विराटनगर, शाहपुरा, चौमूं फुलेरा, दूदू, झोटवाडा, आमेर, जमवारामगढ (एसटी) हवामहल, विद्याधर नगर, सिविल लाइन, किशनपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, बगरू, बस्सी एवं चाकसू में कुल मतदाता 4662969 है। जिसमें पुरूष – 2447996 तथा महिला – 2214973 मतदाता सम्मिलित है। जिसमें कुल – 4636 मतदान केन्द्र है। जिनमें शहरी क्षेत्र में – 2075 एवं ग्रामीण क्षेत्र में – 2561 मतदान केन्द्र सम्मिलित है।
जिला निर्वाचनल अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2019 कार्यक्रम की घोषणा के साथ जयपुर जिले के महानगर क्षेत्र में विभिन्न पुलिस उपायुक्त द्वारा सीआरपीसी 1973 की धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी प्रकार जयपुर जिले के ग्रामीण सीआरपीसी 1973 की धारा 144 लागू कर दी गई है।
श्री यादव ने आचार संहिता के मुख्य-मुख्य प्रावधानों (1) धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नंही। (2) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत याचना नहीं। (3) मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं नहीं। (4) मतदाताओं को वाहन से मतदान केन्द्रों पर लाने/ले जाने की अनुमति नहीं। (5) स्थानीय प्राधिकारियों की अनुमति पश्चात सभा स्थल का उपयोग/सभा का आयोजन (6) जुलुस का स्थान, समय एवं मार्ग निश्चित कर एवं पुलिस अधिकारियों को पूर्व सूचना के पश्चात जुलुस का आयोजन।(7) मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के अलावा विधिमान्य पास के बिना किसी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित। (8) निर्वाचन संचालन के संबंध में अभ्यर्थी/अभिकर्ता की कोई शिकायत होने पर सूचना पर्यवेक्षक महोदय को दिया जाना आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने सार्वजनिक सम्पत्ति का विरूपण के संबंध में बताया कि स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर झण्डा आदि लगाना वर्जित है तथा इसका उल्लघंन करने पर नगर पालिका संषोाधन अधिनियम 2017 के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। निजी सम्पत्ति पर मालिक की लिखित सहमति से ही झण्डे एवं बैनर लगाये जा सकते है।
श्री यादव ने वाहनों पर प्रचार के संबंध में आदर्ष आचार संहिता की जानकारी देते हुये बताया कि वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के अध्यधीन वाहन स्वामी अपने वाहन पर झण्डा स्टीकर लगा सकता है लेकिन कोई वाहन स्वामी अपने वाहन पर बिना प्रत्याषी की सहमति से झण्डा स्टीकर लगाता है जिससे मत याचना जाहिर होती है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 एच के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने अनुमति -व्यय अनुवीक्षण के संबंध में आदर्ष आचार संहिता की जानकारी देते हुये बताया कि वाहन, रेली, माईक, हेलीकॉप्टर की स्वीकृति के लिए रिटर्निंग अधिकारी से निर्धारित तरीके से अनुमति लिया जाना होगा, निर्वाचन के दौरान प्रत्याषियों द्वारा किये जाने वाले विभिन्न व्ययों के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्ष के बाद किये जाने वाले व्ययों के लिए दरों का निर्धारण किया गया है, अभ्यर्थी के व्यय पर निगरानी के लिए जिला निर्वाचन शाखा द्वारा व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।जिसमें उडनदस्ता (एफएस) स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) विडियो निगरानी दल (वीसटी) विडियो अवलोकन दल (वीवीटी)एवं लेखा दल (एटी) नियुक्त की गई है। जो अभ्यर्थियों के व्यय पर निगरानी रखेगी।
श्री यादव ने मान्यता प्राप्त दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों से प्रचार समाग्री में प्लास्टिक का उपयोग नही करने एवं बायोडिग्रेडेबल, ईकोफेन्ड्रली मैटेरियल का ही उपयोग करने को कहा। उन्होंने बताया कि रिटर्निंग के अधिकारी के स्तर पर विज्ञापन अधिप्रमाणन एवं मिडिया सर्टिफिकेषन मोनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) आदि कमेटियों का गठन किया जा चुका है। एवं साथ ही लोकसभा चुनाव 2019 हेतु जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष कलेक्ट्रेट के कमरा नं. 68 स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष में दो दूरभाष नम्बर क्रमषः 0141-2209931 एवं 0141-2209987 राउण्ड दि क्लॉक संचालित किये जा रहे है तथा काल सेन्टर दूरभाष नम्बर 0141-1950 (चार लाईन) कार्यशील है।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) श्री इकबाल खांन, अतिरिक्त जिला कलक्टर (षहर पूर्व) श्री राजीव कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) श्री पुरूषोत्तम शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) श्री धारा सिंह मीना, अतिरिक्त जिला कलक्टर (उत्तर) श्री कनीष्क सैनी सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थें।
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