दी राजलक्ष्मी अरबन को ऑपरेटिव बैंक के गबन के आरोपी भूमाफिया महेंद्र राजोरिया की दूसरी बार हुई जमानत की अर्जी खारिज,

1137
महेंद्र राजोरिया, जो हो चुका है गिरफ्तार

*माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने की दूसरी बार जमानत खारिज
*फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लेकर गबन करने वाले भूमाफिया सरगना महेंद्र राजोरिया को लगाई फटकार
पहले जमा करायें, बैंक से गबन की गई राशि, उसके बाद जमानत पर विचार

जयपुर 6 सितंबर 2019।(निक क्राइम) वर्ष 2010 में दी राजलक्ष्मी महिला अरबन को ऑपरेटिव बैंक से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 15 लाख का ऋण लेने वाले भूमाफिया सरगना महेंद्र राजोरिया की जमानत अर्जी राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह द्वारा दिनांक 8 अगस्त 19 को खारिज कर दी गई थी।
जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान आरोपी महेंद्र राजोरिया,द्वारा निचली कोर्ट में चालान पेश होने के बाद, नए सिरे से जमानत अर्जी दायर करने की बात कहते हुए,जमानत अर्जी वापिस ले ली गयी थी। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा महेंद्र राजोरिया द्वारा अपनी जमानत अर्जी वापिस लिए जाने के आधार पर दिनांक 8 अगस्त 19 को जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। जिसके बाद पुलिस द्वारा आनन फानन में अगले ही।दिन 9 अगस्त को तितम्बा चार्ज शीट पेश कर दी गई।
दिनांक 9 अगस्त 19 को तितम्बा चार्ज शीट पेश होने के बाद आरोपी राजोरिया द्वारा दूसरी बार अपनी जमानत अर्जी हाई कोर्ट में पेश की,जिस पर दिनांक 3 सितंबर 19 को सुनवाई हुई, तथा बेनक्की तरफ से बैंक के अधिवक्ता श्रीप्रकाश कौशिक द्वारा पैरवी की गई।
दौरान ए सुनवाई ,एक बार पुनः आरोपी महेन्द राजोरिया द्वारा अपनी जमानत अर्जी वापिस ले ली गई। जिस पर माननीय न्यायधीश इंद्रजीत सिंह द्वारा महेन्द की दूसरी जमानत अर्जी भी फटकार लगाते हुए 3 सितम्बर 19 को खारिज कर दी गयी। साथ हीं निर्देश जारी करते हुए कहा कि पहले बैंकक गबन राशि को जमा कराकर बैंक से NOC प्राप्त करें, तभी जमानत पर विचार किया जाएगा।