किरायेदारों का पुलिस सत्यापन तत्काल करवाए जाने का आदेश जारी,, प्राप्त सूचना अनुसार इस प्रकार के किराएदार व्यक्ति अलगाववादी, आतंकवादी, समाज विरोधी व राष्ट्र विरोधी तत्वों के रूप में छुपे हो सकते हैं : हैदर अली जैदी

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जयपुर 11 अप्रैल 2022।(निक क्राइम) अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था हैदर अली जैदी ने एक आदेश जारी करते हुए जयपुर महानगर क्षेत्र में विभिन्न घरों संस्थानों में किराएदार जैसे घरेलू नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, निजि कर्मचारी, सेल्समैन, सहायक आदि बिना पुलिस सत्यापन में अपर्याप्त व्यक्तिगत जानकारी, अधिकृत पहचान पत्र,मोबाइल नंबर के सेवा में रखे जा रहे हैं।

यह भी देखने में आया है कि इस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा पूर्व में हत्या, हत्या का प्रयास, लूटपाट, जहर खुरानी चोरी, आदि गंभीर प्रकृति के आपराधिक वारदातों में शामिल रहे हैं।

    ऐसे में आदेश में कहा गया है कि हाल ही में लगातार हुए गंभीर प्रकार के अपराधों से नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल कदम उठाना नितांत आवश्यक है। जिससे जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र की कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था कायम रह सके ।
    ऐसे व्यक्तियों किराएदार घरेलू नौकर ड्राइवर चौकीदार निजि कर्मचारी सेल्समैन को रखते हैं तो उनके द्वारा इस प्रकार के व्यक्तियों का पुलिस सत्यापन करवाया जाना व व्यक्तिगत सूचना सुरक्षित रखने तथा संदिग्ध परिस्थितियों की सूचना पुलिस को देने हेतु पाबंद करने हेतु तत्काल प्रभावी कदम उठाने जाने आवश्यक है।
    इस संबंध में घरेलू नौकरों द्वारा आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया गया है जिस पर आयुक्तालय के कई थानों में प्रकरण दर्ज हुए हैं। हैदर अली जैदी ने बताया कि आदेश को बड़े पैमाने पर जनता की जानकारी के लिए प्रसारित किया जाए इस आदेश/ नोटिस को प्रेस के माध्यम से और सभी कार्यालय पुलिस आयुक्त के नोटिस बोर्ड पर चिपका कर प्रकाशित किया जा कर सार्वजनिक किया जाए।
    यह आदेश दिनांक 12 अप्रैल 2022 से दिनांक 11 जून 2022 तक प्रभाव सील रहेगा