Newindiakhabar

सेवानिवृत्ति के निकट एएनएम के स्थानांतरण पर उच्च न्यायालय की रोक,,,

जयपुर 21 जुलाई 2022।(निक न्यायिक) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने प्रार्थी ओमना मेथ्यू के स्थान पर अन्य एएनएम को पदस्थापित करने के आदेश पर रोक लगाई है।
प्रार्थी एएनएम के पद पर सब-सेन्टर केशवाना राजपूत, जयपुर में काफी वर्षों से कार्यरत है । प्रार्थी की सेवानिवृत्ति 30 जून 2023 को होनी है। निदेशक के आदेश दिनांक 6 जूलाई 2022 के तहत अन्य एएनएम को प्रार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया है।

प्रार्थी की अधिवक्ता भावना चौधरी व मोहित बलवदा ने तर्क दिया कि आदेशानुसार प्रार्थी को कहीं अन्यत्र पदस्थापित नहीं किया है। भावना चौधरी का यह तर्क था कि प्रार्थी की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से भी कम समय शेष है। ऐसे में प्रार्थी का स्थानांतरण ग़ैर क़ानूनी है।

    भावना चौधरी का तर्क था कि आदेश में प्रार्थी का नाम ओमना माथुर लिखा है इससे यह जाहिर है कि आदेश जल्दबाजी में बिना दिमाग लगाऐं पारित किया गया है। अतः ऐसे ग़ैर क़ानूनी आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए।
    माननीय न्यायालय ने अधिवक्ता भावना चौधरी के तर्कों से सहमत होकर स्थगनादेश पारित किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके वर्तमान स्थान पर कार्य करने दिया जाए। साथ ही अप्रार्थीगण को रीट याचिका के नोटिस जारी किए।
Exit mobile version