राज्य सरकार ने जेडीए द्वारा अनुमोदित योजनाओं में ब्याज/पेनल्टी में दी 100 प्रतिशत छूट, 02 अक्टूबर को दिये जायेंगे 10 हजार पट्टे,,,

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जेडीसी ने ली प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा बैठक

जयपुर, 16 सितम्बर 2021।(निक यूडीएच) जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल की अध्यक्षता में मंथन सभागार में समस्त जोन उपायुक्तों के साथ प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
जेडीसी ने सभी जोन उपायुक्तों को प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 2 अक्टूबर, 2021 को 10 हजार पट्टे जारी किये जाने के निर्देश दिए।
बैठक में जोन उपायुक्तों द्वारा आयुक्त महोदय को पूर्व में दिये गये लक्ष्य को पूरा करने की कार्ययोजना के संबंध में विस्तृत रूप रेखा की जानकारी दी गई।
जेडीसी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में भूखण्डधारियों द्वारा नियमन हेतु कैम्प में आवेदन नहीं किया गया था, उनमें दिनांक 15.09.2021 से अभियान अवधि (31.03.2022) को प्रथम कैम्प मानते हुए ब्याज एवं पेन्लटी में 100 प्रतिशत छूट के साथ नियमन की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह पृथ्वीराज नगर योजना में भी आवंटन पर ब्याज एवं पेन्लटी में 100 प्रतिशत छूट के साथ नियमन की कार्यवाही की जायेगी। आवंटन/नियमन दर पर पट्टे दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
जेडीसी ने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से लेेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी आमजन द्वारा ऑनलाईन आवेदन की समस्या आने पर तुरंत प्रभाव से समस्या का निस्तारण करें।
जेडीसी ने बताया कि जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र सातों दिवस आमजन की सुविधार्थ दस्तावेज अपलोड एवं प्रमाणीकरण के लिए खुले रहेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि जेडीए नागरिक सेवा केंद्र में वर्तमान में संचालित काउण्टरों की संख्या में बढोतरी की जाये। साथ ही जविप्रा परिसर में चिन्हित स्थानों पर भी दस्तावेज अपलोड एवं प्रमाणीकरण के लिए नागरिक सेवा केंद्र के अतिरिक्त जोनवार काउण्टर/ई-मित्र खोले जायेंगे।
बैठक में बताया कि आमजन अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र, जेडीए परिसर में स्थित ई-मित्र केंद्र अथवा जेडीए वेबसाईट www. jda.urban.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात जेडीए नागरिक सेवा केंद्र में दस्तावेजों की जांच करवा सकता है।

बैठक में बताया कि राज्य सरकार द्वारा 09.09.2021 को जारी अधिसूचना अनुसार 17.06.1999 के पश्चात् कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं में स्थित भूखण्डों का नियमन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 17 दस्तावेजों (भूखण्ड पर किये गये निर्माण संबंधी सबूत, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेन्स, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर / किसान पास बुक, सम्पति दस्तावेज जैसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र / मुख्तयारनामा / इकरारनामा / वसीयतनामा, पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन, भूतपूर्व सैनिक विधवा/पेंशन आदयगी आदेश/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश, स्वतंत्रता सैनानी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, नगर पालिका/विधानसभा चुनाव के मतदाता पहचान पत्र, प्रार्थी के पास उपलब्ध कॉलोनी के ले-आउट प्लान जिसमें विद्यमान भूखण्ड मय निर्मित भवन / निवास इकाई (निवास) सहित / निवास रहित, रिक्त भूखण्ड (मय चार दिवारी) तथा भूखण्डों की सूची मय भूखण्ड स्वामी के नाम, नागरिक कल्याण एसोसिएशन/विकास समिति से प्राप्त भू-स्वामियों की सूची, आधार कार्ड/वोटर कार्ड, जयपुर विकास प्राधिकरण/नगरीय निकाय द्वारा जारी नाम हस्तान्तरण आदेश, भूखण्डधारी का भूखण्ड स्वामित्व / कब्जे संबंधित अन्य दस्तावेज, भूखण्ड पर भवन निर्माण आवेदन/ इजाजत की प्रतिलिपि एवं उक्त पते पर निकाय द्वारा या किसी राजकीय विभाग या उपक्रम या न्यायालय का नोटिस अथवा अधिकारिक दस्तावेज जिसमें प्रश्नगत भूमि व स्वामित्व को अंकित किया गया है) में से कोई 01 दस्तावेज प्रमाणीकरण पर नियमन की कार्यवाही की जा सकेगी।
बैठक में निर्देश दिये गये कि प्रशासन शहरो के संग अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था पूर्व में कर ली जायें।

    जेडीसी ने राज्य सरकार द्वारा 02 अक्टूबर, 2021 से शुरू किए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान मेें बहुतायत संख्या में पट्टे जारी किये जाने एवं राज्य सरकार द्वारा दी जा रही छूटों का लाभ आमजन तक पहुॅचाने के लिए विभिन्न माध्यमों से ऑनलाईन प्रचार-प्रसार किये जाने के लिए निर्देश दिये।