प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 वेब पोर्टल एवं हेल्प डेस्क टोल फ्री नं. का शुभारंभ आज,,

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जयपुर 09 सितम्बर 2021।(निक यूडीएच) प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 की तैयारियों के लिए सलाहकार नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग डाॅ जी.एस. सन्धू की अध्यक्षता में बुधवार को नगर निगम जयपुर, ग्रेटर एवं हैरिटेज के अधिकारियों की संयुक्त बैठक का आयोजन नगर निगम जयपुर ग्रेटर के सभागार में किया गया।
इस अवसर पर शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग भवानी सिंह देथा, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव श्री दीपक नंदी, आयुक्त नगर निगम जयपुर ग्रेटर यज्ञमित्र सिंह देव, आयुक्त नगर निगम जयपुर हैरिटेज अवधेश मीणा, सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण हृदेश शर्मा, संयुक्त सचिव नगरीय विकास विभाग मनीष गोयल, सचिव राजस्थान आवासन मण्डल संचिता विश्नोई, अतिरिक्त निदेशक स्वायत्त शासन विभाग संजीव पाण्डेय व नगर निगम ग्रेटर एवं हैरिटेज के सभी अधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर सलाहकार नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग डाॅ जी.एस. सन्धू ने कहा कि प्रदेश में 02 अक्टूबर, 2021 से प्रशासन शहरांे के संग अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। अभियान के लिए प्रारम्भिक तैयार शिविर 15 सितम्बर से 25 सितम्बर तक सभी नगरीय निकायों में आयोजित किये जायेंगें। अभियान में आमजन द्वारा शिविरों से पूर्व आवेदन पत्र आॅनलाईन प्रस्तुत किये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। आवेदन की तकनीकी सहायता के लिए नगरमित्र सुविधा उपलब्ध रहेगी। राज्य सरकार द्वारा अभियान के दौरान किये जाने वाले कार्यो के शीघ्र निस्तारण के लिए निकाय स्तर पर एम्पावर्ड कमेटी का गठन कर शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है। नागरिकों की आनलाईन सुविधा के लिए वेब

पोर्टल “shahar2021.rajasthan.gov.in” एवं हेल्प लाईन न. 181 की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। जिसका शुभारंभ माननीय मंत्री नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग द्वारा 09 सितम्बर, 2021 को किया जायेगा।वेब पोर्टल के माध्यम से प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 में आॅनलाईन सेवाएं प्रदान की जायेंगी। जिनमें पट्टे जारी करना (योजना भूमि/सोसायटी/खातेदारी योजनाओं, 69-ए, कच्ची बस्ती, स्टेट ग्रान्ट), भवन निर्माण स्वीकृति, भू-रूपान्तरण 90-ए की कार्यवाही, नाम हस्तान्तरण, उप-विभाजन, पुर्नगठन, लीज राषि जमा करना एवं अन्य कार्य शामिल है। उन्होनें कहा कि चार दीवारी के भीतर धारा 69ए के तहत अत्यधिक पट्टे दिये जा सकते है। जिससे आम नागरिकों को लाभ होगा। उन्होनें कहा कि चार दीवारी के भीतर पट्टे दिये जाने से पूर्व वहाॅ के हैरिटेज का पूर्ण ध्यान रखा जाये। चार दीवारी में लगभग 25,000 पट्टे दिये जा सकते है। यहाॅ दिये जाने वाले पट्टे निर्विवाद होे, पट्टे देते समय यूनेस्को गाईडलाईन का ध्यान रखा जाये तथा हैरिटेज से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाये। हैरिटेज जयपुर की शान है। उन्होनें इस अवसर पर अधिकारियों से सुझाव भी लिये। उन्होनें अभियान के दौरान अन्र्तविभागीय प्रकरणों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिये।  

बैठक में शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग भवानी सिंह देथा ने कहा कि अभियान से पूर्व तैयारी शिविरों में प्राप्त आवेदनों की पत्रावलियाॅ पूर्ण तैयार की जावे। सिटी सर्वे का रिकाॅर्ड नगर निगम ग्रेटर से हैरिटेज को ट्रांसफर किया जावे तथा वर्ष 1928 व 1942 के सिटी सर्वे की पूर्ण जानकारी प्राप्त की जावे।

निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव दीपक नन्दी ने शहरी आजीविका मिशन के तहत शमशानों के विकास के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये। उन्होनें कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान एक अभूतपूर्व शाश्वत अभियान है, जिसमें सभी को मिलकर अधिक से अधिक कार्यो का निस्तारण करना है।

    बैठक में आयुक्त नगर निगम जयपुर ग्रेटर श्री यज्ञमित्र सिंह देव एवं आयुक्त नगर निगम जयपुर हैरिटेज श्री अवधेश मीणा ने बताया कि अभियान के प्रथम दिन 02 अक्टूबर, 2021 को विभिन्न योजनाओं के 2500-2500 पट्टे दोनों निगमों द्वारा दिये जायेंगे। अभियान के दौरान कृषि भूमि पर आवासीय योजनाओं, गैर कृषि भूमि धारा 69ए के अन्तर्गत पट्टे, स्टेट ग्रान्ट एक्ट के पट्टे, अधिसूचित कच्ची बस्तियों के पट्टे दिये जायेंगे। इसी प्रकार खांचा भूमि का आवंटन, निकायों द्वारा नीलाम/आवंटन किये गये भूखण्डों के बड़े क्षेत्र का नियमन, भवन मानचित्र एवं ले-आउट अनुमोदन, भूखण्डों पुनर्गठन एवं उपविभाजन की स्वीकृत, भूखण्डों के नाम हस्तांतरण की स्वीकृति, बकाया लीज एवं एक मुश्त लीज जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करना, सिवायचक भूमि का नगरीय निकायों को हस्तांतरण, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करना, अपंजीकृत पट्टे, आवंटन पत्र, विक्रय विलेख का पुर्नवैद्य कर पंजीकरण कराने का कार्य, आवासीय क्षेत्रों/कृषि भूमि पर बसी आवासीय काॅलोनियों का गैर आवासीय गतिविधियों का नियमितिकरण, भूउपयोग परिवर्ततन, ईडब्यूएस/एलआईजी के भूखण्डों का आवंटन, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना, स्वच्छता अभियान के लिए जनजागरूकता एवं व्यक्तिगत शौचालयों, घरेलू शौचालयों एवं सामुदायिक शौचालयों का चिन्हिकरण एवं स्वीकृति, सीवरेज कनेक्शन, राष्ट्रीय शहरी आजीविकास मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन, कौशल प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार ऋण दिलवाने हेतु आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति जारी करना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेण्डर का चिन्हिकरण एवं आवेदन भरवाना। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री जनआवास योजना एवं हाउसिंग फाॅर आॅल मिशन के तहत सस्ते मकान उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति जारी करना, पार्को एंव अन्य सुविधाओं का सीमांकन, सड़क मार्गाधिकार, भवन रेखा का निर्धारण, पार्किंग स्थलों, शमशान, कब्रिस्तान के लिए भूमि का चिन्हीकरण आदि कार्य किये जायेंगे।