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निकाय क्षेत्रों में स्थित भू-खण्ड/भवनों की बकाया लीज राशि जमा कराने पर 31 जुलाई, 2021 तक छूट,,

जयपुर 04 जून 2021।(निक यूडीएच) नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशों पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान नगरपालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 32 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित भू-खण्ड/भवनों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट 31 मार्च, 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ायी गई है।

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के निकाय क्षेत्रों में स्थित भू-खण्ड/भवनों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट 31 मार्च, 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ायी गयी है। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रवृत होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा, एवं जमा राशि पुनः नहीं लौटाई जावेगी।

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