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आयुक्त विशेष योग्यजन न्यायालय (सिविल कोर्ट) के निर्णय का जे.डी. ए. ने बनाया मजाक,

जयपुर 19सितम्बर 2019।(निक विशेष) दिव्यांग अधिकार महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमन्त भाई गोयल द्वारा दायर परिवाद पर न्यायालय ने 21.08.18 आवासीय योजना सम्बन्धी फैसले को सुनाया था।
लेकिन आज तक भी निर्णय की पालना तो दूर उस पर विचार ही नही किया शुरू।
प्रकरण में न्यायालय द्वारा विशेष योग्यजनों को आवासीय योजना विकसित करने का दिये थे निर्देश।

आदेशानुसार 30 से 50 प्रतिशत भूखंड दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित किया जावे के जारी किए थे निर्देश, शेष भूखंड गैर दिव्यांग जनों के लिए आवंटित करने के थे निर्देश।साथ ही दिव्यांग जनों को भूखंड 25 प्रतिशत रियायती दर पर आवंटित करने के थे निर्देश। एवं कालोनी को आवागमन, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और भौतिकी वातावरण की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे स्थानों को चिंहित करके योजना शीघ्रता से लागू की जाए।
जयपुर विकास प्राधिकरण इस मामले में अभी तक चुप क्यों है,क्या मंशा है ?

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